पोंटी मामला: आरोपपत्र में देरी पर कोर्ट नाराज
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पोंटी मामला: आरोपपत्र में देरी पर कोर्ट नाराज

दिल्ली में 17 नवंबर को गोलीबारी में शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की।

नई दिल्ली : दिल्ली में 17 नवंबर को गोलीबारी में शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने जांच अधिकारी (आईओ) जितेंद्र कुमार को इस मामले में कल आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि आज आरोपपत्र दाखिल कर दिया जाएगा। इस कारण से सात फरवरी को 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के स्थान पर केवल आठ दिनों के लिए बढायी गयी थी।
अदालत के एक सवाल पर कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 17 फरवरी तक का समय है क्योंकि इस संबंध में 90 दिन की अवधि रविवार को समाप्त होगी।
न्यायाधीश इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा, ‘मैं आपको आदेश दे रहा हूं तो आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं।’ कुमार ने न्यायाधीश से कहा कि कल सुनवाई शुरू होने से पहले पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देगी। (एजेंसी)

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