बीजेपी विधायक सुरेश राणा के खिलाफ एक और केस
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बीजेपी विधायक सुरेश राणा के खिलाफ एक और केस

कथित तौर पर भड़काउ भाषणों के जरिये हिंसा भड़काने के लिए गत 20 सितम्बर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ में गिरफ्तार किए गए भाजपा विधायक सुरेश राणा के खिलाफ दंगे के एक अन्य मामले में मामला दर्ज किया गया है।

मुजफ्फरनगर : कथित तौर पर भड़काउ भाषणों के जरिये हिंसा भड़काने के लिए गत 20 सितम्बर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनउ में गिरफ्तार किए गए भाजपा विधायक सुरेश राणा के खिलाफ दंगे के एक अन्य मामले में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि इस वर्ष 16 जून को शामली में हुई एक घटना के संबंध में राणा के खिलाफ कल दंगे के एक अन्य मामले में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि राणा के खिलाफ एक वारंट जारी किया गया है।
गत 16 जून को एक लड़की का कथित रूप से अपहरण करके उससे सामूहिक बलात्कार किया गया था। इसके बाद सुरेश राणा सहित सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया था।
जेलर मिजाजीलाल ने बताया कि गत शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बसपा के नेता नूर सलीम राणा को स्वास्थ्य समस्या के चलते आजमगढ़ जिला जेल स्थानांतरित नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि वह जिला जेल अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में है। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारियों ने आदेश दिया है कि उन्हें आजमगढ़ जिला जेल भेजा जाए।
इस बीच एक स्थानीय अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पी सिंह आज भाजपा विधायक संगीत सोम की जमानत याचिका पर सुनवायी करंेगे। सोम कथित तौर पर एक फर्जी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोपी हैं जिससे मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ।
सोम को गिरफ्तार करने के बाद गत शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें उरई जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। (एजेंसी)

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