पुणे : महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश की वजह से छात्र समुदाय में खलबली मच गई है। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय कानून के तहत जारी इस अध्यादेश में कॉलेज के छात्रों से कहा गया है कि वह अपनी शिकायतों को लेकर सीधे मीडिया से या किसी बाहरी एजेंसी से संपर्क करने से बचें।
यह अध्यादेश एक जुलाई से लागू हो चुका है। इसमें कहा गया है कि इसमें निर्दिष्ट नियम का उल्लंघन करने पर संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है और 5,000 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
पुणे विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रदर्शित इस परिपत्र पर छात्र संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राकांपा और मनसे की छात्र शाखाओं ने तो आंदोलन तक की धमकी दी है। छात्र नेताओं ने इस सरकारी अध्यादेश को ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन’ करार दिया है। (एजेंसी)
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र : मीडिया से शिकायत पर नपेंगे छात्र
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश की वजह से छात्र समुदाय में खलबली मच गई है। यह अध्यादेश एक जुलाई से लागू हो चुका है। नियम का उल्लंघन करने पर संस्थान से निष्कासन और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
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