मेट्रो में छेडछाड़ की तो भरना होगा 5000 रु. जुर्माना!
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मेट्रो में छेडछाड़ की तो भरना होगा 5000 रु. जुर्माना!

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दिल्ली मेट्रो के सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगने वाले जुर्माने में 2500 प्रतिशत का इजाफा करने का समर्थन किया है।

नई दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने दिल्ली मेट्रो के सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगने वाले जुर्माने में 2500 प्रतिशत का इजाफा करने का समर्थन किया है।
इन अपराधों के लिए फिलहाल 150 से दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है पर सीआईएसएफ इसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये करवाना चाहती है। सीआईएसफए ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें जुर्माने को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। सीआईएसफ के प्रमुख राजीव ने बताया कि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है क्योंकि यह हमारा नियंत्रक है।
दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के बाद सीआईएसफ ने दिल्ली मेट्रो में गश्त तेज कर दी है खासतौर पर महिला कोच में सफर करने वाले पुरुषों पर नजर रखने का काम शुरू किया गया है। (एजेंसी)

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