शिक्षक भर्ती घोटाला : पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, अजय समेत 55 अन्‍य दोषी करार

सीबीआई की विशेष अदालत ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को दोषी करार दिया है।

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : सीबीआई की विशेष अदालत ने जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया है। अदालत इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ 22 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने चौटाला, उनके बेटे तथा अन्य को भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। चौटाला के अलावा तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर तथा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौटाला के राजनीतिक सलाहकार शेरसिंह बड़शामी को अदालत ने इस मामले में दोषी घोषित किया। अदालत ने सजा पर जिरह सुनने के लिए 17, 19 और 21 जनवरी की तारीख तय की है।
अदालत ने इन सभी के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेजों को सही बताकर इस्तेमाल करने) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। सीबीआई तथा बचाव पक्ष के वकीलों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 17 दिसंबर 2012 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में 22 जनवरी को सजा पर फैसला सुनाएगी। गौर हो कि सीबीआई ने जून, 2008 में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी।
गौर हो कि हरियाणा में 3000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती मामले में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की थी। पिछले साल दिसंबर माह में इस केस की सुनवाई प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस मामले में सीबीआई के पास घोटाले को लेकर पुख्‍ता सबूत थे।

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