हरियाणा के पूर्व मंत्री कांडा को नहीं मिली बेल
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हरियाणा के पूर्व मंत्री कांडा को नहीं मिली बेल

एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के आत्महत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से सोमवार को इंकार कर दिया।

नई दिल्ली: एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के आत्महत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से सोमवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह बाद में विस्तृत आदेश देंगी।
कांडा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि गत 18 अगस्त को उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के बाद से कई महीने बीत चुके हैं। पुलिस ने भी मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है और अब मेरा मुवक्किल जमानत का हकदार है।
उन्होंने यह भी दलील दी कि मामले की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि यह आत्महत्या के लिए उकसाने का नहीं बल्कि बेवकूफी का मामला है। दलील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कांडा के वकील की निचली अदालत द्वारा उसे जमानत नहीं दिए जाने पर सत्र अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाने के लिए खिंचाई की।
कांडा ने गत एक नवंबर को निचली अदालत के 20 सितंबर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 23 वर्षीय गीतिका ने गत पांच अगस्त को पश्चिमोत्तर दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। (एजेंसी)

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