जिया खुदकुशी केस : सूरज पंचोली जेल से रिहा
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जिया खुदकुशी केस : सूरज पंचोली जेल से रिहा

अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या मामले में तीन सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए अभिनेता आदित्य पंचोली के पुत्र सूरज पंचोली मंगलवार को जेल से रिहा हो गए । बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले में सूरज को कल जमानत दी थी ।

मुंबई: अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या मामले में तीन सप्ताह पहले गिरफ्तार किए गए अभिनेता आदित्य पंचोली के पुत्र सूरज पंचोली मंगलवार को जेल से रिहा हो गए । बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले में सूरज को कल जमानत दी थी ।
सूरज आज शाम करीब पांच बजे मध्यम मुंबई स्थित ऑर्थर रोड जेल से रिहा हुए । उनके परिजन कल से ही जमानत संबंधी औपचारिक्ताओं को पूरा करने में लगे हुए थे । सूरज की जमानत को मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि अभिनेत्री प्रेमिका के इस कदम के लिए अकेले 22 वर्षीय सूरज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।
न्यायमूर्ति साधना जाधव ने कहा, ‘बेशक एक युवा लड़की का आत्महत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है । वह (जिया) आवेग में होंगी और इसके लिए सिर्फ उसे (सूरज) जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।’ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 10 जून को गिरफ्तार सूरज को 50 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत मिली है । अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट सौंपने और हर दूसरे दिन जुहू पुलिस के सामने उपस्थित होने को कहा है ।
अदालत ने यह भी कहा कि कथित रूप से जिया द्वारा लिखे गए और उसके घर से बरामद हुए पत्र को सुसाइड नोट नहीं माना जा सकता क्योंकि यह किसी को संबोधित करके नहीं लिखा गया था और उसपर कोई तारीख भी नहीं है ।
इसी पत्र के आधार पर सूरज को गिरफ्तार किया गया । अदालत ने यह भी कहा कि वह पत्र कभी सूरज के पास नहीं पहुंचा । न्यायमूर्ति ने कहा, ‘इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पत्र में लिखीं भावनाएं कभी भी आवेदक (सूरज) तक पहुंची थीं ।’ इसके अलावा अदालत ने कहा कि सूरज की कभी भी 25 वर्षीय अभिनेत्री को अपनी जान लेने पर मजबूर करने या उकसाने की मंशा नहीं थी । (एजेंसी)

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