मीरा पर लगा ‘अवैध गर्भपात’ का आरोप
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मीरा पर लगा ‘अवैध गर्भपात’ का आरोप

पाकिस्तानी अदालत ने अभिनेत्री मीरा के खिलाफ कथित रूप से गर्भपात कराने के आरोपों को लेकर मामला दर्ज करने की अपील संबंधी याचिका का संज्ञान ले लिया है।

लाहौर : पाकिस्तानी अदालत ने अभिनेत्री मीरा के खिलाफ कथित रूप से गर्भपात कराने के आरोपों को लेकर मामला दर्ज करने की अपील संबंधी याचिका का संज्ञान ले लिया है । अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अयूब खान ने मुहम्मद इस्लाम की ओर से दाखिल की गयी याचिका को स्वीकार करने के साथ ही मामले की जांच के लिए पुलिस को नोटिस भेजा।

 

इस्लाम ने अपनी याचिका में एक हालिया समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मीरा ने हाल ही में गर्भपात कराया है । उसने कहा है कि चूंकि अभिनेत्री कुंवारी होने का दावा करती है इसलिए गर्भपात की कार्रवाई ‘गैर कानूनी तथा गैर इस्लामिक’ है। उन्होंने अदालत से मीरा के खिलाफ विवादास्पद हुदूद अध्यादेश के तहत मामला दर्ज करने का प्रशासन को निर्देश दिए जाने को कहा है । हुदूद 1979 का एक कानून है जो विवाहेत्तर यौन संबंधों तथा शराब के सेवन जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

 

न्यायाधीश खान ने इस्लाम के वकील की शुरूआती जिरह को सुना और पुलिस को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच करे और 23 अप्रैल तक अदालत में जवाब दाखिल करे। पाकिस्तानी अमेरिकी पायलट नावेद शाहजाद के साथ अपने संबंधों तथा कथित गर्भपात को लेकर मीरा पिछले कई सप्ताह से खबरों में है जिसका उसने खंडन किया है । मीरा के पति का दावा करने वाले कारोबारी अतिकुर रहमान ने मीरा की शाहजाद के साथ शादी की योजना को लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल कर रखी है।

 

हालांकि कुछ मीडिया रिपोटरे में कहा गया है कि शाहजाद ने मीरा के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। (एजेंसी)

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