सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला-214 कोल ब्‍लॉक्‍स आवंटन को किया रद्द, निजी कंपनियों को झटका
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला-214 कोल ब्‍लॉक्‍स आवंटन को किया रद्द, निजी कंपनियों को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में खदानों के आवंटन को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया है। कॉरपोरेट जगत के लिए एक जबर्दस्त झटके भरे घटनाक्रम में शीर्ष कोर्ट ने विभिन्न कंपनियों को 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लाकों में से 214 के आवंटन रद्द कर दिए। दावा किया गया है कि इन कोयला ब्लाकों में करीब दो लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला-214 कोल ब्‍लॉक्‍स आवंटन को किया रद्द, निजी कंपनियों को झटका

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में खदानों के आवंटन को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया है। कॉरपोरेट जगत के लिए एक जबर्दस्त झटके भरे घटनाक्रम में शीर्ष कोर्ट ने विभिन्न कंपनियों को 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लाकों में से 214 के आवंटन रद्द कर दिए। दावा किया गया है कि इन कोयला ब्लाकों में करीब दो लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सिर्फ चार कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द किए जाने की कार्रवाई से बख्शा। रद्द होने से बचे कोयला ब्लाकों में एनटीपीसी और सेल के एक-एक ब्लाक और दो ब्लाक अति वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। पीठ में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और कुरियन जोसफ भी शामिल हैं। न्यायालय ने जिन कंपनियों के कोयला ब्लाक रद्द किए हैं उन्हें उनमें अपना कामधाम समेटने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया है।

न्यायालय ने इस फैसले में उन कंपनियों को सरकार के राजस्व के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया जिन्होंने अभी तक कोयला निकासी का काम चालू नहीं किया था। न्यायालय ने कैग के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया कि इन कोयला ब्लाकों में उत्पादन चालू नहीं होने के कारण 295 रुपये प्रति टन की दर से राजस्व का नुकसान हुआ। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में राजग सरकार के इस दृष्टिकोण का भी संज्ञान लिया कि यदि कोयला खदानों का आबंटन रद्द किया जाता है तो वह ‘इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का सामना करने के लिये तैयार है।’  

इस मामले की पहले सुनवाई के दौरान यूपीए सरकार ने कोयला ब्लाकों के आबंटन रद्द करने का विरोध करते हुए कहा था कि आबंटन के बाद से इनमें विभिन्न कंपनियों ने करीब दो लाख करोड़ रुपये निवेश किए हैं। शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को अपने फैसले में सरकार द्वारा 1993 से विभिन्न कंपनियों को आबंटित सारे कोयल ब्लाकों के आबंटन गैरकानूनी और मनमाने घोषित कर दिए थे।

शीर्ष अदालत ने 1993 से किये गए कोयला आबंटनों के लिये स्क्रीनिंग समिति की 36 बैठकों में अपनायी गयी प्रक्रियाओं की निन्दा करते समय हर तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था लेकिन उसस समय ये आवंटन रद्द नहीं किये थे। न्यायालय ने कहा था कि इसके परिणामों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करना होगा। न्यायालय ने 2010 में शुरू हुई हुयी नीलामी की प्रक्रिया से पहले के सभी 218 कोयला ब्लाकों के आबंटनों की जांच की थी और कहा था कि गंभीरता से विचार किये बगैर और जनहित को ध्यान में रखे बगैर ही बहुत ही लापरवाह तरीके से इनका आवंटन किया था। न्यायालय ने कहा था कि कोयला जैसी राष्ट्रीय संपदा का वितरण ‘अनुचित तरीके से’ किया गया था और आबंटन में ‘निष्पक्षता और पारदर्शिता’नहीं थी।

न्यायालय ने कहा था कि 14 जुलाई 1993 से जांच समिति की 36 बैठकों में कोयला खदानों के आबंटन के बारे में की गयी सारी सिफारिशें मनमानी थीं और इसमें कानूनी दृष्टि से खामी थी। न्यायालय ने अपने 163 पेज के फैसले में कहा था कि स्क्रीनिंग समिति के काम में कभी भी तारतम्यता नहीं थी और इसमें पारदर्शिता का अभाव था। कई मामलों में तो समिति के सामने कोई सामग्री और संबंधित तथ्य भी नहीं थे। (एजेंसी इनपुट के साथ)

ये भी देखे

Trending news