कोयला ब्लॉक नीलामी दस्तावेज में संशोधन
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कोयला ब्लॉक नीलामी दस्तावेज में संशोधन

कोयला मंत्रालय ने नीलामी के लिए चिह्नित तीन कोयला प्रखंडों के नीलामी की शर्तों में कुछ बदलाव किये हैं। इच्छुक कंपनियों ने इस संबंध में कुछ चिंता जाहिर की थी।

नई दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने नीलामी के लिए चिह्नित तीन कोयला प्रखंडों के नीलामी की शर्तों में कुछ बदलाव किये हैं। इच्छुक कंपनियों ने इस संबंध में कुछ चिंता जाहिर की थी। कोयला मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार, ‘ये संशोधन नीलामी के लिये रखे गये तीनों कोयला खदान प्रखंडों झिरकी तथा झिरकी (प), तोकिसूद-दो तथा अंदल बुबुसोल के प्रस्तावों के अनुरोध :आरएफक्यू: के संबंध में लागू होंगे।’
पहले के दस्तावेज में यह उपबंध था कि कंसोर्सियम (समूह) के रूप में बोली लगाने के लिए उसमें अधिकतम चार इकाइयां होनी चाहिए। संशोधन के बाद यह संख्या छह कर दी गयी है। पूर्व में यह उपबंध था कि प्रत्येक सदस्य कंपनी की में न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सेदारी होनी चाहिए जिसे अब संशोधित कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने पात्रता जरूरतों तथा संयंत्रों के लिये कोयले की जरूरत का निर्धारण जैसे कुछ उपबंधों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्र ने फरवरी के अंत में झारखंड में दो तथा पश्चिम बंगाल में एक कोयला प्रखंड के लिये नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें 50 करोड़ टन का भंडार अनुमानित है। (एजेंसी)

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