सिंडिकेट बैंक के CMD को 29 अगस्त तक न्यायिक हिरासत
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सिंडिकेट बैंक के CMD को 29 अगस्त तक न्यायिक हिरासत

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को सिंडिकेट बैंक रिश्वत मामले के आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उन्हें प्रभावित करने का प्रयास बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही बैंक के निलंबित सीएमडी सुधीर कुमार जैन और अन्य को 29 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नई दिल्ली : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को सिंडिकेट बैंक रिश्वत मामले के आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उन्हें प्रभावित करने का प्रयास बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने इसके साथ ही बैंक के निलंबित सीएमडी सुधीर कुमार जैन और अन्य को 29 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई की विशेष न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘कृपया अपने मुवक्किल को बताएं कि मुझे प्रेम पत्र भेजना बंद करें। मैं संपन्न पृष्ठभूमि की हूं, अगर आपने यह हरकतें बंद नहीं कीं तो मैं सीबीआई को आपके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दूंगी।’ उन्होंने आरोपियों पर निशाना साधते हुए उनके वकील से कहा कि वे अपने मुवक्किल को अच्छा व्यवहार करने के लिये समझायें।

भूषण स्टील लिमिटेड के उपाध्यक्ष नीरज सिंघल, मुख्य वित्तीय अधिकारी अरूण अग्रवाल, विनीत गोधा, पुनीत गोधा और विजय पाहूजा अन्य आरोपी हैं जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तारी के बाद अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद से निलंबित किये गये जैन और सिंघल को न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर आज अदालत में पेश किया गया जबकि अन्य आरोपियों को अदालत के पेशी वारंट पर जेल से लाया गया।

अदालत ने 12 अगस्त को उनके खिलाफ पेशी वारंट जारी किये थे।

सीबीआई ने जैन के खिलाफ दो मामले दर्ज किये हैं। उन पर 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके कुछ कंपनियों की क्रेडिट सीमा बढाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरूपयोग करने का आरोप है।

अदालत द्वारा गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद सीबीआई ने सिंघल को सात अगस्त को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं।

 

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