'रेडिएशन के नियमों का उल्लंघन किया तो जुर्माना 10 लाख'
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'रेडिएशन के नियमों का उल्लंघन किया तो जुर्माना 10 लाख'

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने मोबाइल टावरों से रेडिएशन उत्सर्जन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि बढ़ाकर दोगुनी यानी 10 लाख रुपये कर दी है।

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डॉट) ने मोबाइल टावरों से रेडिएशन उत्सर्जन नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि बढ़ाकर दोगुनी यानी 10 लाख रुपये कर दी है। यानी जिन कंपनियों के मोबाइल टावरों से उत्सर्जन तय सीमा से अधिक होगा, उन्हें 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा विभाग दस्तावेजी कार्य से संबंधित जुर्माने की अधिकतम सीमा को 90 प्रतिशत घटा दिया है। विशेष रूप से मोबाइल टावर लगाने के लिए नियमों के अनुपालन संबंधी प्रमाणन देने में देरी करना आदि में जुर्माने की ऊपरी सीमा घटाई गई है।
डॉट के 20 नवंबर को जारी सर्कुलर में कहा गया है, ‘इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (ईएमएफ) रेडिएशन नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रति बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) प्रति मामले 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’ इससे पहले रेडिएशन नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माने की सीमा 5 लाख रुपये थी।
नए जुर्माना स्लैब के अनुसार, नियमों के स्व प्रमाणित दस्तावेज जमा कराने में देरी, विशेष रूप से रेडिएशन उत्सर्जन के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा अब 50,000 रुपये होगी। पूर्व में दस्तावेज संबंधी मामलों में डॉट अधिकतम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाता था। (एजेंसी)

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