अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर गुरुवार को गुजरात सरकार तथा अदाणी पावर लिमिटेड को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा। याचिका में अदाणी पावर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में पर्यावरण को कथित नुकसान का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश भास्कर भट्टाचार्य व न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की पीठ ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा अदाणी पावर को नोटिस जारी किए हैं। इनसे आरोपों पर अपने जवाब 21 अगस्त तक देने को कहा गया है जबकि मामले में अगली सुनवाई होगी।
कच्छ जिले के मंगल मुरजी गढवी ने अपनी जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि अदाणी पावर ने अदाणी पोर्ट सेज :कच्छ: तथा निकटवर्ती इलाकों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदाणी ने इस सेज में बिजली परियोजना के लिए समुद्री पानी लेने हेतु 3.5 किलोमीटर लंबी तथा 50 फीट गहरी ‘कच्ची’ नहर बनाई है।