ईपीएस के तहत 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन स्थाई बनेगी: तोमर
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ईपीएस के तहत 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन स्थाई बनेगी: तोमर

सरकार, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना को स्थायी स्वरूप देगी। मौजूदा आदेश के तहत यह योजना चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक लागू है।

नई दिल्ली : सरकार, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना को स्थायी स्वरूप देगी। मौजूदा आदेश के तहत यह योजना चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च तक लागू है।

श्रम मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन को लेकर जारी अनिश्चितता को दूर किया जाएगा और सरकार इसे स्थायी रूप देने के लिये योजना में संशोधन करेगी। यह पूछे जाने पर कि 1,000 रुपये मासिक पेंशन को स्थायी बनाने के लिये क्या ईपीएस-95 में संशोधन होगा, श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब हमने योजना (1,000 न्यूनतम मासिक पेंशन देने की) बनायी है, तो पेंशन दी जाएगी। यह केवल एक साल के लिये नहीं होगा।

सरकार के मौजूदा आदेश के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन योजना का क्रियान्वयन एक सितंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक किया जाएगा। न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने के लिये मौजूदा स्थिति में या तो सरकार निश्चित अवधि के लिये बार-बार निर्णय को पुन:अधिसूचित करेगी या एक आदेश लाकर इसे स्थायी व्यवस्था बनाएगी।

तोमर ने कहा कि यह करने के लिये हमारे पास समय है। अगर हम निश्चित समयसीमा में कदम नहीं उठाते हैं तो आप इस बारे में पूछ सकते हैं।

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