रिलायंस इंफ्रा ने मुंबई मेट्रो में किराये को कोर्ट में सही ठहराया

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में अपने उस फैसले को सही ठहराया जिसके तहत मुंबई मेट्रो में सफर के लिए 10 रुपये से 40 रुपये तक का किराया रखने का निर्णय किया गया था। अभी मुंबई मेट्रो पश्चिम में वर्सोवा और अंधेरी को पूर्व में घाटकोपर से जोड़ती है।

मुंबई : अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में अपने उस फैसले को सही ठहराया जिसके तहत मुंबई मेट्रो में सफर के लिए 10 रुपये से 40 रुपये तक का किराया रखने का निर्णय किया गया था। अभी मुंबई मेट्रो पश्चिम में वर्सोवा और अंधेरी को पूर्व में घाटकोपर से जोड़ती है।

एक हलफनामे में रिलायंस इंफ्रा ने कहा कि परियोजना की लागत के आधार पर किराए तय किए जाएंगे और प्रचार के मकसद से एक महीने तक अभी 10 रुपये की सीधी दर रखी गई है। बहरहाल, बाद में किराया बढ़ाकर 40 रुपये तक कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति आरडी धनुका ने हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया और मामले की सुनवाई 19 जून तक टाल दी। उन्होंने मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को निर्देश दिया कि वह 19 जून को अपना जवाब दाखिल करे।

एमएमआरडीए महाराष्ट्र सरकार की आधारभूत संरचना संबंधी नोडल एजेंसी है और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) में इसकी हिस्सेदारी 26 फीसदी है। एमएमआरडीए ने संचालक कंपनी के किराए की संरचना को चुनौती देते हुए कहा है कि ‘किराया निर्धारण समिति’ से विचार-विमर्श के बाद उसने 9 रुपये से 13 रुपये तक के दायरे में किराया रखने का सुझाव दिया था और ऐसा करते हुए सभी पहलुओं का ख्याल रखा गया था। (एजेंसी)

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