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नई दिल्ली : प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कॉम्पैट) ने रीयल्टी कंपनी डीएलएफ की वह अपील ठुकरा दी है जिसमें उसने अपने खिलाफ अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती दी थी। सीसीआई के निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरण ने उचित ठहराया है।
अगस्त, 2011 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डीएलएफ पर व्यापार में उचित व्यवहार के नियमों के उल्लंघन के आरोप में 630 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। गुड़गांव के बिलेयर्स ओनर्स एसोसिएशन की शिकायत पर यह जुर्माना लगाया गया था।
सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने सीसीआई द्वारा डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपये के जुर्माने को सही ठहराया। रीयल्टी कंपनी ने सीसीआई के आदेश को कॉम्पैट में चुनौती दी थी। अपने आदेश में सीसीआई ने डीएलएफ को गुड़गांव में घर के खरीदारों पर अनुचित शर्तें लगाने से बचने को कहा था। मई, 2010 में एसोसिएशन ने डीएलएफ के खिलाफ शिकायत की थी। एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि डीएलएफ ने आवासीय परिसर द बिलेयर में अपार्टमेंट के आवंटियों पर मनमानी, अनुचित व तर्कहीन शर्तें थोपी हैं। (एजेंसी)