नई दिल्ली : सीबीआई ने वकील प्रशांत भूषण और कामिनी जायसवाल तथा उनके एनजीओ सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के खिलाफ सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कथित तौर पर झूठा बयान देने के संबंध में नयी अर्जी दायर की।
सीबीआई ने ताजा अर्जी में आरोप लगाया कि दो वकील और एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ में जानबूझकर और गलत बयान दिया। इससे पहले सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की जांच के संबंध में वकीलों के खिलाफ अपने शपथ में कथित तौर पर जानबूझकर और गलत बयान देने के संदर्भ में मामला दर्ज करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी ही याचिका दायर की थी। सीबीआई ने कहा कि बयान धारा 193 समेत आईपीसी की विभन्न धाराओं के तहत दंडनीय है।