केजरीवाल को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस

चुनाव आयोग ने आज आम आदमी पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस अमेठी में उनकी इस कथित टिप्पणी के कारण किया गया जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस एवं भाजपा के पक्ष में डाला गया एक भी वोट ‘प्रभु और राष्ट्र के विरूद्ध अविश्वास’ होगा।

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने आज आम आदमी पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस अमेठी में उनकी इस कथित टिप्पणी के कारण किया गया जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस एवं भाजपा के पक्ष में डाला गया एक भी वोट ‘प्रभु और राष्ट्र के विरूद्ध अविश्वास’ होगा।
आयोग ने उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 13 मई की शाम तक का समय दिया गया है। जवाब नहीं आने पर आयोग इस मामले में उन्हें कोई संदर्भ दिये बिना निर्णय करेगा।
आयोग ने भाजपा की इस शिकायत पर कार्रवाई की है कि 2 मई को अमेठी में केजरीवाल ने एक जनसभा में कथित रूप से कहा था, ‘अमेठी में यदि कोई कांग्रेस को वोट देगा, तो बुरा मत मानियेगा (इस टिप्पणी के लिए), वह देश से धोखा करेगा, क्या मैंने बहुत ज्यादा कह दिया। मैं एक बार फिर कहूंगा कि यदि कांग्रेस या भाजपा का एक भी वोट डाला गया तो यह प्रभु एवं देश के साथ विश्वासघात होगा।’ चुनाव आयोग को उनकी कथित टिप्पणी वाली एक सीडी मुहैया करायी गयी है।
नोटिस में कहा गया, ‘आयोग की प्रथम दृष्टया राय है कि बयान देकर आपने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।’ आयोग ने केजरीवाल को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की ओर ध्यान दिलाया है कि वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते तथा सभी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार उन सभी गतिविधियों को निष्ठापूर्वक त्यागेंगे जो ‘कदाचार हैं और चुनावी कानून के विरूद्ध हैं।’
आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी के बारे में ध्यान दिलाया है। यह धारा किसी भी व्यक्ति के चुनावी अधिकार के प्रयोग में प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप अथवा हस्तक्षेप के प्रयास से संबंधित है। (एजेंसी)

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