CBI पर HC का फैसला : राजा, सज्जन कुमार ने सुनवाई पर रोक की मांग की

पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और टू जी घोटाले के अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। उन्होंने सीबीआई की स्थापना को गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा ‘‘असंवैधानिक’’ करार देने के फैसले का हवाला देते हुए कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की।

नई दिल्ली : पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और टू जी घोटाले के अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की। उन्होंने सीबीआई की स्थापना को गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा ‘‘असंवैधानिक’’ करार देने के फैसले का हवाला देते हुए कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की।
इससे संबंधित एक अन्य मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में 1984 के सिख विरोधी दंगे में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र और जांच को ‘‘अवैध’’ घोषित करने की मांग की।
राजा और शीर्ष कारपोरेट एक्जीक्यूटिव सहित टू जी के अन्य आरोपियों ने कहा कि मामले की सुनवाई जारी रखना अदालत की अवमानना होगी।
स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर विनोद गोयनका के लिए उपस्थित होने वाले माजिद मेमन ने कहा, ‘‘संयोग से मुख्य जांच अधिकारी आज अदालत में मौजूद हैं और गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में हमें कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए अन्यथा यह अदालत की अवमानना होगी।’’
राजा के वकील मनु शर्माहे ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी से कहा, ‘‘श्रीमान्, मैं आपको यहां फैसला दिखा सकता हूं।’’ सैनी ने उनकी मौखिक याचिका को नकार दिया और मुख्य जांच अधिकारी एवं सीबीआई के एसपी विवेक प्रियदर्शी की गवाही को जारी रखा। (एजेंसी)

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