चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फैसला आज
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चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर फैसला आज

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37 करोड़, 70 लाख रुपये निकालने के मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने बहस के बाद बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया जिसे कल सुनाये जाने की संभावना है।

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रांची : चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37 करोड़, 70 लाख रुपये निकालने के मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने बहस के बाद बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया जिसे कल सुनाये जाने की संभावना है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने आज इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पक्ष सुना और फिर उस पर लालू प्रसाद के वकील एवं जबलपुर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह का प्रतिवाद सुना। अदालत ने इस मामले में लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है।
इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय में 25 अक्तूबर को आंशिक सुनवाई के बाद सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गयी थी जबकि बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को न्यायालय ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपचारिक जमानत दे दी थी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ में चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील और जमानत याचिका पर बहस 25 अक्‍टूबर को प्रारंभ हुई थी और उनके अधिवक्ता ने लालू का पक्ष रखा था जिसका जवाब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आज दिया। सीबीआई के अधिवक्ता द्वारा लालू के अपराध के बारे में अपना पक्ष रखे जाने के बाद एक बार फिर लालू के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने सीबीआई के तर्क की बिंदुवार काट पेश की। (एजेंसी)

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