सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी में प्रवेश पर रोक हटाई
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में नर्सरी में प्रवेश पर रोक हटाई

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन से रोक हटा दी है।

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नई दिल्ली : अभिभावकों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के स्कूलों की नर्सरी में प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया और सरकार से अंतरराज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के तहत 24 छात्रों को शामिल करने के लिए कहा जिनके अभिभावकों ने इसके लिये याचिका दायर की थी ।
न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 27 फरवरी को दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना खारिज कर दी जिसमें अंतर-राज्यीय स्थानांतरण (आईएसटी) श्रेणी को खत्म कर दिया था। लेकिन, यह साफ किया कि केवल 24 छात्रों का इसके तहत नामांकन होगा जिनके अभिवावकों ने इसके लिए याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने लेकिन सरकार के पिछले साल 18 दिसंबर को जारी उस अधिसूचना को बरकरार रखा जिसमें आईएसटी श्रेणी के लिए पांच अंक आवंटित किये गये थे। आज के फैसले के साथ ही पांच महीने से चला आ रहा कानूनी गतिरोध खत्म हो गया है और अब शहर के स्कूल प्रवेश प्रक्रिया पर आगे बढ सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने देश के अन्य जगहों से दिल्ली आने वाले उन अभिभावकों की याचिका पर यह फैसला दिया जिन्होंने आईएसटी श्रेणी के तहत प्रवेश की मांग की थी । (एजेंसी)

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