सपा नेता आज़म खान के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज

अकसर विवादों से घिरे रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जिले के अफजलगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान उत्तेजक भाषण देने के लिए दर्ज की गई।

बिजनौर : अकसर विवादों से घिरे रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जिले के अफजलगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान उत्तेजक भाषण देने के लिए दर्ज की गई।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर खान के खिलाफ प्राथमिकी 13 अप्रैल की रात को अफजलगढ़ पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। आजम खान के खिलाफ यह प्राथमिकी सहायक निर्वाचन अधिकारी नगीना राम साचान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, आवास, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना), धारा 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के लिए हानिकारक दावे), धारा 505 (वर्गों के बीच शत्रुता और बैरभाव पैदा करने वाले या बढ़ाने वाले बयान) और धारा 125 (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) के तहत दर्ज की।
खान ने मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार एसटी हसन के समर्थन में 10 अप्रैल को अफजलगढ़ में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस रैली के दौरान आजम ने गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए कथित तौर पर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की थी। अफजलगढ़ के सर्किल अधिकारी सीपी यादव ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने 11 अप्रैल को खान द्वारा उत्तरप्रदेश में कोई जनसभा करने, जुलूस निकालने या रोड शो करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
गाजियाबाद, रामपुर, शामली, मुरादाबाद और नेहतूर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में खान के खिलाफ पहले ही प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं। (एजेंसी)

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