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इंदौर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने युवा महिला क्रिकेटर के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में एमपीसीए के पूर्व संयुक्त सचिव अल्पेश शाह को आज अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने मध्यप्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) की पांच सदस्यीय जांच समिति के सामने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर शाह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
बचाव पक्ष के वकील अजय बागड़िया ने एकल पीठ को बताया कि यह जांच समिति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंद्राणी दत्ता की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। शाह इस जांच समिति को 21 दिसंबर को एक पत्र भेजकर युवा महिला क्रिकेटर से बगैर शर्त माफी मांग चुके हैं। युवा महिला क्रिकेटर यह माफीनामा कबूल करके एमपीसीए के पूर्व पदाधिकारी के साथ समझौता भी कर चुकी है।
बागड़िया ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद एमपीसीए की जांच समिति ने मामले की जांच भी खत्म कर दी है। एमपीसीए के तत्कालीन संयुक्त सचिव शाह पर आरोप है कि उन्होंने 23 सितंबर की शाम स्थानीय होलकर स्टेडियम के प्रशासनिक ब्लॉक स्थित कार्यालय में ‘विशेष आशीर्वाद’ देने के नाम पर युवा महिला क्रिकेटर को बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।
मीडिया के जरिये 27 नवंबर को यह मामला सामने आने के बाद शाह ने एमपीसीए के संयुक्त सचिव पद से खुद को अलग कर लिया था। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर 28 नवंबर को शाह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर आपराधिक बल प्रयोग) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)