प्रेमिका पर तेजाब फेंकने के जुर्म में उम्र कैद

ल्ली की एक अदालत ने प्रेमिका पर 2006 में तेजाब से हमला करने के जुर्म में युवक को उम्र कैद की सजा सुनायी है। इस हमले में जख्मी प्रेमिका की मृत्यु हो गयी थी। अदालत ने कहा कि तेजाब का हमला ‘लिंग आधारित हिंसा’ का सबसे वीभत्स स्वरूप है जो देश में बढ़ रहा है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने प्रेमिका पर 2006 में तेजाब से हमला करने के जुर्म में युवक को उम्र कैद की सजा सुनायी है। इस हमले में जख्मी प्रेमिका की मृत्यु हो गयी थी। अदालत ने कहा कि तेजाब का हमला ‘लिंग आधारित हिंसा’ का सबसे वीभत्स स्वरूप है जो देश में बढ़ रहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गोयल ने दिल्ली निवासी अजय भारती को अपनी प्रेमिका पर तेजाब फेंकने के जुर्म में यह सजा सुनायी। अदालत ने अजय पर दो हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अजय को संदेह था कि उसकी प्रेमिका का किसी और से भी रिश्ता है। इस हमले में जख्मी महिला की कुछ दिन बाद अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।
न्यायाधीश ने कहा, इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि अजय ने योजना बनाकर और बहुत सोच समझ कर इस कृत्य को अंजाम दिया। उसने महिला पर तेजाब फेंककर उसका जीवन बर्बाद करने का फैसला किया। यह लिंग आधारित हिंसा का बेहद घिनौना रूप है जो देश में बढ़ रहा है। अदालत ने कहा कि हालांकि किसी भी महिला या पुरूष के खिलाफ तेजाब से हमला करना अपराध है , लेकिन भारत में इसका लिंग से जुड़ा पहलू भी है। तेजाब के हमलों की अधिकांश घटनायें विवाह का प्रस्ताव ठुकराने या दहेज से इंकार करने जैसे मुद्दों को लेकर महिलाओं, विशेषरूप से युवतियों, के साथ हुयी हैं।
अदालत ने कहा कि कुछ व्यक्तियों का अहम उन्हें यह बात स्वीकार ही नहीं करने देता कि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है और जब उनकी पहल को युवती ठुकरा देती है तो वे उस पर तेजाब से हमला करने जैसी हरकत करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।
अभियोजन के अनुसार पीड़ित और अजय का प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन संदेह करने की आदत के कारण वह पीड़ित से झगड़ा करता रहता था। अजय को संदेह था कि इस महिला का किसी अन्य व्यक्ति से भी संबंध है। अजय 20 जनवरी, 2006 को घूमने के बहाने उसे रोहिणी में जापानी पार्क ले गया जहां वह उस पर तेजाब डालने के बाद फरार हो गया था। महिला की बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।
(एजेंसी)

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