बंद चीनी मिलों पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब
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बंद चीनी मिलों पर केंद्र व यूपी सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में गन्ना खरीद और चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू कराने सहित किसानों को गन्ने का बकाया राशि भुगतान कराने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में गन्ना खरीद और चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू कराने सहित किसानों को गन्ने का बकाया राशि भुगतान कराने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायालय ने राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन की याचिका पर राज्य एवं केंद्र सरकार से पूछा है कि सहकारी चीनी मिलों की क्या स्थिति है। चीनी मिलों को चालू करने के क्या उपाय किए गए हैं साथ ही किसानों के बकाया भुगतान की क्या स्थिति है। याचिका पर अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने जवाब मांगा है। याची ने कहा है कि सहकारी चीनी मिलें नाममात्र को चल रही हैं।
किसानों के गन्ने की खरीद नहीं की जा रही है। कई चीनी मिलें चालू नहीं है पिछले वर्षो का बकाया भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। याचिका में किसानों को बकाया देने व गन्ना खरीद की व्यवस्था करने की मांग की गई है। (एजेंसी)

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