गुड़गांव-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर यातायात आसान

दिल्ली उच्च न्यायालय के गुड़गांव-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर ‘प्रवेश टोल टैक्स’ बंद करने के आदेश के बाद से आज वहां से गुजरने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिली।

गुड़गांव: दिल्ली उच्च न्यायालय के गुड़गांव-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर ‘प्रवेश टोल टैक्स’ बंद करने के आदेश के बाद से वहां से गुजरने वाले यात्रियों को जाम से राहत मिली। इस मार्ग से लाखों यात्री गुजरते हैं जिन्हें अदालत के कल के आदेश के बाद राहत मिली। अदालत ने कल दिए अपने आदेश में 19 फरवरी की मध्यरात्रि से एक्सप्रेसवे के 16 टोल मार्गों में 12 टोल प्लाजा हटाने का निर्देश दिया था।
अदालत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), दिल्ली-गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी लिमिटेड (डीजीएससीएल) और मुख्य वित्तदाता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईडीएफसी) के बीच त्रिपक्षीय समझौतों की शर्तों को दर्ज किया गया।
‘टोल हटाओ संघर्ष समिति’ के संयोजक अतर सिंह संधू ने कहा कि प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों में लंबी कतारों से निराशा बढ़ रही थी और यह टोल प्लाजाओं पर फंसे रहना उनका प्रतिदिन का भाग्य बन गया था। संधू ने कहा कि टोल करदाता इस मार्ग पर सुगम यात्रा की उम्मीद करते थे लेकिन दुर्भाग्य से जनवरी 2008 में इस पर परिचालन शुरू होने के बाद से ही लोगों को यह नसीब नहीं हुआ।
स्थानीय निवासियों और विभिन्न संगठनों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय, एनएचएआई और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में टोल हटाने को लेकर कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। लेकिन इससे यात्रियों को कोई राहत नहीं मिली। कई संगठनों ने उच्चतम न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संपर्क किया था। (एजेंसी)

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