नर्सरी दाखिला : निजी स्‍कूलों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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नर्सरी दाखिला : निजी स्‍कूलों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नर्सरी एडमिशन में नई गाइडलांस के खिलाफ गैर सहायता वाले निजी स्‍कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्ली : नर्सरी एडमिशन में नई गाइडलांस के खिलाफ गैर सहायता वाले निजी स्‍कूलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की याचिका पर इस मुद्दे पर 31 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।
प्रबंधन कोटा खत्म करने के लिए उपराज्यपाल की अधिसूचना पर आपत्ति जताने के लिए निजी स्कूलों पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति एचएल दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया गया होगा। पीठ ने कहा कि उप राज्यपाल न सिर्फ उच्च कोटि के विद्वान हैं, एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं।
न्यायालय ने कहा कि निजी स्कूल प्रबंधकों के कोटे में छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेते हैं। याचिका पर सुनवाई की तारीख 31 जनवरी निर्धारित करते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि यह (प्रवेश) होने दीजिये। उपराज्यपाल ने 18 और 27 दिसंबर को नर्सरी में प्रवेश के बारे में दिशानिर्देश जारी किए थे। इनमें पड़ोस के बच्चों को प्राथमिकता देना और प्रबंधकों का 20 फीसदी सीट का कोटा खत्म करने सहित अनेक उपाय शामिल थे।
न्यायालय ने गैर सहायता वाले निजी स्कूलों की याचिका पर यह निर्देश दिया था। इन स्कूलों के संगठनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि नर्सरी में प्रवेश की नयी तारीखें तुरंत अधिसूचित की जाएं।
गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संघर्ष समिति और फोरम फॉर प्रमोशन आफ क्वालिटी एजूकेशन फार आल ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दे रखी है।

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