समझौता विस्फोट : असीमानंद को जमानत दी गई

वर्ष 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज जमानत दे दी लेकिन उनके जेल से बाहर आने की संभावना कम है क्योंकि वह विस्फोट के दो अन्य मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं । न्यायमूर्ति एस. एस. सारोन और न्यायमूर्ति लीसा गिल की खंडपीठ ने असीमानंद को जमानत दे दी जो दक्षिणपंथी हिंदू समूह ‘अभिनव भारत’ का हिस्सा थे और दिसम्बर 2010 से ही जेल में बंद हैं ।

चंडीगढ़: वर्ष 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में आरोपी स्वामी असीमानंद को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज जमानत दे दी लेकिन उनके जेल से बाहर आने की संभावना कम है क्योंकि वह विस्फोट के दो अन्य मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं । न्यायमूर्ति एस. एस. सारोन और न्यायमूर्ति लीसा गिल की खंडपीठ ने असीमानंद को जमानत दे दी जो दक्षिणपंथी हिंदू समूह ‘अभिनव भारत’ का हिस्सा थे और दिसम्बर 2010 से ही जेल में बंद हैं ।

असीमानंद पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह में 2007 में हुए विस्फोट के संबंध में भी आरोप हैं । जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान असीमानंद के वकील सत्यपाल जैन ने आज कहा कि मामले में आरोपी की संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं । बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पिछले चार साल के दौरान कुल 299 गवाहों में से केवल 35 की गवाही हुई । उन्होंने कहा कि उन्हें मामले में ‘गलत तरीके से फंसाया’ गया ।

बहरहाल अभियोजन ने पूरे रिकॉर्ड को अदालत के समक्ष रख दिया । जैन ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि असीमानंद को कुछ शर्तों पर जमानत दी गई है । जैन ने कहा कि शर्तों में शामिल है कि वे अदालत के आदेश के बगैर देश नहीं छोड़ेंगे, निचली अदालत पंचकूला में सुनवाई की हर तारीख में उपस्थित होंगे और वह किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे ।

इससे पहले पंचकूला की एनआईए की अदालत ने असीमानंद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया । असीमानंद को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद में 2007 में हुए विस्फोट में कथित भूमिका होने के आरोप में उत्तराखंड के हरिद्वार से 26 दिसम्बर 2010 को गिरफ्तार किया था । विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने असीमानंद से 18 फरवरी 2007 को हुए समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में उनकी भूमिका के बारे में भी पूछताछ की थी । पानीपत में रेलगाड़ी की दो बोगियों में हुए विस्फोट में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई थी ।

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