नर्सरी एडमिशन: सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार सुबह गैर सहायता वाले निजी स्‍कूलों की याचिका पर सुनवाई की।

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी में दाखिले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार सुबह गैर सहायता वाले निजी स्‍कूलों की याचिका पर सुनवाई की।
हालांकि, कोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमति जताई। प्रबंधन कोटा खत्म करने के लिए उपराज्यपाल की अधिसूचना पर आपत्ति जताने के लिए निजी स्कूलों पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति एचएल दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही फैसला लिया गया होगा। पीठ ने कहा कि उप राज्यपाल न सिर्फ उच्च कोटि के विद्वान हैं, एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं।
गौर हो कि नर्सरी में प्रवेश के लिए उपराज्यपाल के नए दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली के गैर सहायता वाले निजी स्कूलों ने बीते दिनों उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। उपराज्यपाल ने इस दिशानिर्देश में प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म कर दिया है।
गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संघर्ष समिति और फोरम फार प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजूकेशन फार ऑल ने शीर्ष अदालत में दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इन दिशानिर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और दिल्ली सरकार को प्रवेश के लिए नई तारीखें तत्काल घोषित करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले साल 18 और 27 दिसंबर को ये दिशानिर्देश जारी किये थे। इनमें पड़ोंस के बच्चों को प्राथमिकता देने और प्रबंधकों का 20 फीसदी कोटा खत्म करने सहित अनेक निर्देश शामिल थे। उच्च न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों पर अंतरिम रोक के लिए गैर सहायता वाले निजी स्कूलों की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चों के लिये नुकसानदेह होगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.