कोर्ट ने शीला दीक्षित पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर शनिवार को यहां की एक अदालत ने उनकी ओर से भाजपा नेता वीजेन्दर गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अनुपस्थित रहने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने शीला दीक्षित पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर शनिवार को यहां की एक अदालत ने उनकी ओर से भाजपा नेता वीजेन्दर गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अनुपस्थित रहने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

इस मामले में शीला पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उनपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उन्होंने जुर्माने की राशि इस वर्ष जनवरी में भरी।

शीला दीक्षित पर आज जुर्माना लगाते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा ने निर्देश दिया कि दो लाख रुपये दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (डीएनएसए) के समक्ष जमा किये जाएं और एक लाख रुपए गुप्ता को दिये जाएं।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय करते हुए उस दिन शीला को उपस्थित होने का निर्देश दिया।

 

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.