बदायूं : स्थानीय अदालत ने कटरा सआदतगंज गांव में दो चचेरी बहनों की कथित बलात्कार के बाद हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त पप्पू यादव और उसके दोनों भाइयों की जमानत अर्जी कुछ शर्तो के साथ मंजूर कर ली है। इस मामले के बाकी दो अभियुक्त पहले ही जमानत पर गुरुवार को रिहा किये जा चुके हैं।
बचाव पक्ष के अनुसार अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने सआदतगंज गांव की दो चचेरी बहनों की कथित बलात्कार के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार पप्पू यादव और उसके दोनों भाइयों अवधेश और उर्वेश की जमानत अर्जी दो-दो लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर मंजूर कर ली।
पप्पू यादव के वकील जवाहर सिंह यादव ने बताया कि जमानत से जुडे दस्तावेज कल अदालत में पेश किये जाएंगे और उनके सत्यापन के बाद तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाएगा। तीनों आरोपियों को हलफनामा देना होगा कि भविष्य में उनके खिलाफ सबूत पाये जाने पर वे अदालत में पेश होंगे और वे गवाहों या जांच एजेंसी के साथ न तो संपर्क करेंगे और न ही उन्हें प्रभाव में लेने की कोशिश करेंगे।