`84 सिख विरोधी दंगा मामला: कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की किस्मत के बारे में मंगलवार को फैसला होगा जब दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में अपना फैसला सुनाएगी जिसमें वह और पांच अन्य आरोपी हैं।

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की किस्मत के बारे में मंगलवार को फैसला होगा जब दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में अपना फैसला सुनाएगी जिसमें वह और पांच अन्य आरोपी हैं।
जिला न्यायाधीश जेआर आर्यन ने सीबीआई और आरोपी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 16 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यदि भादंसं की धारा 302 के तहत दोष साबित होता है तो आरोपी को न्यूनतम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
बाहरी दिल्ली के पूर्व सांसद कुमार पांच अन्य आरोपियों..बलवान खोकर, किशन खोकर, महेंद्र यादव, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल के साथ यहां दिल्ली के छावनी क्षेत्र में सिख समुदाय के खिलाफ कथित साजिश रचने और भीड़ को उकसाने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मामला सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है जो 31 अक्‍टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शुरू हुए थे। इंदिरा गांधी की उनके दो अंगरक्षकों ने यहां गोली मारकर हत्या कर दी थी।
वर्तमान मामला पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। ये लोग एक ही परिवार के सदस्य थे और इन्हें दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में भीड़ ने मार डाला था। मृतक केहर और गुरप्रीत शिकायतकर्ता एवं चश्मदीद गवाह जगदीश कौर के क्रमश: पति और बेटा थे। न्यायमूर्ति जीटी नानावती आयोग की सिफारिश पर 2005 में कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ जनवरी 2010 में दो आरोपपत्र दायर किए थे।
निचली अदालत ने मई 2010 में कुमार और पांच अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन लोगों के ख्लिाफ भादंसं की धारा 302 (हत्या), 395 (डकैती), 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने), धारा 153-ए (विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और अन्‍य प्रावधानों के तहत आरोप तय किए गए थे। (एजेंसी)

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