सांसद महाबल मिश्रा के खिलाफ ताजा सम्मन

दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2006 में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और बलात्कार के मामले में पेश होने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ताजा सम्मन जारी किए ।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 2006 में एक नाबालिग लड़की के साथ अपहरण और बलात्कार के मामले में पेश होने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ताजा सम्मन जारी किए ।
महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक अदालत ने मिश्रा, उनकी पत्नी उर्मिला, पत्नी किरण और भाई हीरा मिश्रा को सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया ।
अदालत ने मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों को आज व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी । उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि पूर्व में जारी किए गए सम्मन उन्हें मिले नहीं क्योंकि वे दिल्ली में नहीं हैं ।
वकील ने अदालत को बताया कि उनकी गैर हाजिरी ‘जानबूझकर’ नहीं थी क्योंकि उन्हें पूर्व में जारी किए गए सम्मन के बारे में मीडिया के माध्यम से ही पता चला । मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटी महाकुंभ मेले में गए हुए हैं, जबकि हीरा मिश्रा धार्मिक कार्यों के लिए पटना गए हुए हैं । (एजेंसी)

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