कोर्ट ने शीला को व्यक्तिगत पेशी से दी छूट
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कोर्ट ने शीला को व्यक्तिगत पेशी से दी छूट

दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दे दी, लेकिन उनसे कहा कि वह अगली सुनवाई पर 18 फरवरी 2013 को अदालत के समक्ष पेश हों।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दे दी, लेकिन उनसे कहा कि वह अगली सुनवाई पर 18 फरवरी 2013 को अदालत के समक्ष पेश हों।

मामला मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर किए जाने से जुड़ा है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सौम्या चौहान ने मुख्यमंत्री को मामले में यह कहते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी कि ‘छूट के लिए आवेदन केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है और शिकायतकर्ता (मुख्यमंत्री) को सुनवाई की अगली तारीख 18 फरवरी 2013 को पेश होना होगा।
शीला के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगते हुए उनके वकील गजेंद्र कुमार ने कहा कि मुंबई में परिवार में एक मौत के चलते वह अदालत में पेश नहीं हो सकतीं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री कल मुम्बई चली गईं और आज शाम तक वापस आएंगी। इसलिए, परिवार में इस तरह की दुर्भाग्यूपर्ण घटना के चलते वह आज अदालत में पेश नहीं हो पाएंगी और उनका पेश नहीं होना अनैच्छिक है।
हालांकि, गुप्ता के वकीलों अजय बर्मन और अजय दिगपॉल ने शीला के आवेदन का यह कहकर विरोध किया कि ‘शिकायतकर्ता ने मरने वाले रिश्तेदार का नाम नहीं लिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि वह अदालती कार्यवाही की अनदेखी कर रही हैं। कार्यवाही के दौरान गुप्ता ने कहा कि सुनवाई की हर तारीख पर पेश होने के लिए कहे जाने पर वह अपमानित हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री 30 मई को अपनी गवाही दर्ज कराने के बाद से ही पेश नहीं हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख को अदालत द्वारा सख्त आदेश जारी किए जाने के बावजूद वह पेश नहीं हुईं। (एजेंसी)

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