जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईए) द्वारा मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से देवास जिले में हुए सुनील जोशी हत्याकांड के मामले में पूछताछ के लिये आगामी दो मई तक रोक लगा दी है।
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल की जिला अदालत द्वारा एनआईए को सुनील जोशी हत्याकांड में पूछताछ की अनुमति दिये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि सुनील जोशी हत्याकांड मामले में पुलिस द्वारा अदालत में पूर्व में ही चालान पेश किया जा चुका है जिसके चलते अब इस मामले में साध्वी से पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
न्यायाधीश जी.एस. सोलंकी की एकल खंडपीठ ने इस मामले में आगामी दो मई तक पूछताछ पर रोक लगाने के साथ ही केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। (एजेंसी)