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Hidden Camera In Ladies Toilet: कर्नाटक के बेंगलुरु में सदाशिवनगर पुलिस ने एक पॉपुलर कॉफी शॉप 'थर्ड वेव' के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. एक महिला ने शॉप के लेडीज टॉयलेट में एक छुपा हुआ कैमरा पाया था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए कर्मचारी का नाम मनोज है और वह बेंगलुरु के गुट्टहल्ली का रहने वाला है. पुलिस ने डेक्कन हेराल्ड को बताया, "मनोज बीईएल रोड पर स्थित 'थर्ड वेव' आउटलेट में पिछले छह महीने से काम कर रहा था." पुलिस ने बताया कि घटना सामने आने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया.
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पुलिस ने बताया कि इस मामले की आगे की जांच की जा रही है. ये मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए सामने आया. सिद्धार्थ (@SidKeVichaar) नाम के एक यूजर ने शनिवार को यूजरनेम 'gangsofcinepur' वाली एक महिला की इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "मैं आज सुबह बेंगलुरु में एक @thirdwavecoffeeindia आउटलेट पर थी, और ये हुआ. एक महिला को बाथरूम में एक फोन मिला, जो कूड़ेदान में छुपा हुआ था, जिसमें लगभग 2 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो टॉयलेट सीट की ओर थी. यह फ्लाइट मोड पर था ताकि कोई आवाज न आए, और इसे सावधानीपूर्वक कूड़ेदान के बैग में छुपाया गया था जिसमें एक छेद किया गया था ताकि केवल कैमरा दिखाई दे."
उन्होंने आगे कहा, "पता चला कि फोन वहां काम करने वाले किसी आदमी का है. पुलिस को बुलाया गया और वे जल्द ही पहुंचे, और कार्रवाई की जा रही है." महिला ने लोगों से सार्वजनिक जगहों के शौचालयों का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने का आग्रह किया. महिला ने लिखा, "यह देखना बहुत भयानक था. मैं अब से किसी भी शौचालय में सतर्क रहूंगी, चाहे वह कैफे या रेस्टोरेंट या फिर किसी भी तरह का मशहूर कैफे ही क्यों न हो. और मैं आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं. यह बिल्कुल घिनौना है."
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बाद में, 'थर्ड वेव' आउटलेट ने पोस्ट का जवाब दिया और कहा कि घटना से संबंधित व्यक्ति को आउटलेट से निकाल दिया गया है. पोस्ट में लिखा, "हमें बेंगलुरु में हमारे बीईएल रोड आउटलेट पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद है और हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इस तरह के कार्य थर्ड वेव कॉफी में बिल्कुल अस्वीकार्य हैं. हमने व्यक्ति को तुरंत निकालकर और अपने ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके स्थिति का शीघ्र समाधान किया." इस बीच, पुलिस ने गिरफ्तार कर्मचारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 77 और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.