'Satan Shoes', जिसे बनाने में लगा इंसानी खून; Nike ने कोर्ट में जीता मुकदमा
Advertisement

'Satan Shoes', जिसे बनाने में लगा इंसानी खून; Nike ने कोर्ट में जीता मुकदमा

Satan Shoes: नाइकी (Nike) ने शैतानी जूते के डिजाइन को अपना बताकर इसे ट्रेडमार्क (Trademark) का उल्लंघन बताया था. नाइकी (Nike) ने शैतानी जूते बेचने पर कोर्ट में रोक की मांग की थी.

शैतानी जूते | फोटो साभार- @saint

न्यूयॉर्क: अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी नाइकी (Nike) ने विवादित शैतानी जूते (Satan Shoes) से जुड़ा केस जीत लिया है. इस जूते की खासियत है कि इसको बनाने में इंसानी खून का इस्तेमाल किया गया है. जान लें कि ब्रूकलिन आर्ट कलेक्टिव (Brooklyn Art Collective, MSCHF) ने कोर्ट में दावा किया था कि नाइकी के शैतानी जूतों में जो खून है, उसकी एक-एक बूंद इंसानी खून की है जो कि MSCHF के सदस्यों ने डोनेट किया था.

Nike ने किया ये दावा

फ्री प्रेस जरनल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नाइकी (Nike) ने कहा कि MSCHF और उसके अनाधिकृत जूतों ने गलतफहमी फैलाने काम किया है. उन्होंने नाइकी (Nike) की ब्रांड इमेज को खराब किया है. हालांकि MSCHF का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि अब और शैतानी जूते बनाने का कोई प्लान नहीं है. MSCHF ने सिर्फ 666 शैतानी जूते बनाए. MSCHF शैतानी जूते को 1,018 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 74,607 रुपये में बेच रही थी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली के अस्पतालों में भटकते रहे परिजन, 2 साल के मासूम की तड़पकर मौत

ब्रांड इमेज खराब होने का डर

नाइकी (Nike) की तरफ से कहा गया है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी कंपनी का नाम इस तरह के शैतानी जूतों से जोड़ा जा रहा है. इससे नाइकी (Nike) की ब्रांड इमेज खराब हुई है. अमेरिकी कोर्ट में नाइकी (Nike) ने कहा कि हमारी कंपनी शैतानी जूते को अप्रूव नहीं करेगी.

अमेरिकी कोर्ट ने जूते की बिक्री पर लगाई रोक

बता दें कि अमेरिकी कोर्ट ने शैतानी जूते की बिक्री पर रोक लगाते हुए नाइकी (Nike) के पक्ष में फैसला सुनाया है. वहीं सुनवाई के दौरान MSCHF पहले ही कह चुकी है कि उन्होंने शैतानी जूते नहीं बनाने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें- Zoom Meeting में अचानक बिना कपड़ों के दिखी ऑफिसर की पत्नी, और फिर...

वहीं नाइकी (Nike) ने शैतानी जूते के डिजाइन को अपना बताकर इसे ट्रेडमार्क (Trademark) का उल्लंघन बताया था. नाइकी (Nike) ने शैतानी जूते बेचने पर कोर्ट में रोक की मांग की थी.

VIDEO

Trending news