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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में नवाज शरीफ के वकील ने दाखिल की याचिका, मांगी जमानत

शनिवार को उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर उनकी सजा को निलंबित कर चिकित्सीय आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया है.

अभी शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है. (फोटो साभार: DNA)
अभी शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है. (फोटो साभार: DNA)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के वकील ने शनिवार को यहां उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर उनकी सजा को निलंबित कर चिकित्सीय आधार पर जमानत देने का आग्रह किया. 

आपको बता दें कि शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है. अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में 24 दिसम्बर को जवाबदेही अदालत ने पीएमएल-एन के नेता शरीफ को सात साल की सजा सुनाई थी. 

शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. शरीफ की सजा के निलंबन और उन्हें दोषी ठहराये जाने के खिलाफ इस अदालत में पहले से ही याचिकाएं दाखिल हैं. 

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अदालत ने पहले की याचिकाओं की सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि तय की थी लेकिन शरीफ की कानूनी टीम ने अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह किया है. शरीफ को दिसम्बर में अल अजीजिया स्टील मिल्स मामले में दोषी ठहराया गया था, जबकि फ्लैगशिप निवेश मामले में उन्हें बरी कर दिया गया था. 

(इनपुट भाषा से)

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