Pakistan Politics: इस बिल के विरोध में विपक्षी दल उतर आए हैं और काफी बवाल कर रहे हैं. इस बिल को संस्था के खिलाफ बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग की है, जबकि दूसरे राज्य भी विरोध में हैं.
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Pakistan Politics: पाकिस्तान में सेना हमेशा सत्ता पर हावी रही है. देश में कई बार सेना ने तख्ता पलट भी किया है. यही वजह है कि पाकिस्तान में सत्ता में रहने वाली सरकार हमेशा सेना को खुश करके चलती है. इसी कड़ी में पाक सरकार ने सेना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानून पास किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर ने बुधवार को एक नया आपराधिक कानून संशोधन बिल पारित किया. इसके तहत पाकिस्तान सशस्त्र बलों की आलोचना करने पर अब 2 साल की जेल की सजा के साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. कई पाकिस्तानी सांसद ने इस बिल का विरोध किया है. बता दें कि इस बिल को पहले पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार लेकर आई थी. तब इस पर नेशनल असेंबली में खूब बवाल हुआ था, लेकिन अब मौजूदा सरकार ने इसे पास करा दिया है.
क्या है यह कानून
इस बिल में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों और उनके किसी जवान के खिलाफ जानबूझकर उपहास, अपमान और मानहानि करने की मनाही है. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 500ए के तहत 2 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजा सुनाई जा सकती है. इसके अलावा ऐसा करने वाले को दीवानी अदालत में केस का सामना भी करना पड़ेगा.
कई राज्यों में हो रहा विरोध
वहीं, अब इस बिल के विरोध में विपक्षी दल उतर आए हैं. वह इस बिल को संस्था के खिलाफ बता रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग की है, जबकि दूसरे राज्यों ने अभी इस पर अपने विचार रखे हैं. विपक्षी दलों का कहना है कि अच्छी नीयत से की गई आलोचना को गलत की कैटेगरी में रखना ठीक नहीं है.
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