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2025 की वो फिल्म, जो सिनेमाघरों नहीं दे पाई दस्तक, अब OTT स्ट्रीमिंग पर भी लगी रोक, मेकर्स पर दर्ज हुआ 60 करोड़ का मुकद्दमा

Bollywood Movie OTT Ban: हर साल सिनेमाघरों में ढेरों फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ अच्छी खासी कमाई करती हैं, तो कुछ के हाथ खाली ही रह जाते हैं. लेकिन आज हम आपको 2025 की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, जिसकी तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन मेकर्स ने उस डेट से एक दिन पहले इसकी थिएट्रिकल रिलीज को टाल दिया और ओटीटी पर स्ट्रीम करने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब इस फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग पर भी रोक लग चुकी है.   

2025 की वो विवादित फिल्म

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2025 की वो विवादित फिल्म

आज हम आपको 2025 की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना तो सिनेमाघरों में दस्तक दे पाई और न ही ओटीटी पर स्ट्रीम हो पाएगी. दरअसल, पहले इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, जिसकी डेट भी फिक्स कर दी गई, लेकिन उससे एक दिन पहले मेकर्स ने सिनेमाघरों को मालिकों को बड़ा झटका देते हुए थिएट्रिकल रिलीज को टाल दिया और ओटीटी पर स्ट्रीम करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग पर भी रोक लग गई. 

मई में सिनेमाघरों में देने वाली थी दस्तक

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मई में सिनेमाघरों में देने वाली थी दस्तक

फिल्म के निर्माताओं ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालात का हवाला देते हुए इसे थिएटर में रिलीज न करने का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि फिल्म सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. ये ऐलान फिल्म की तय रिलीज डेट से ठीक एक दिन पहले किया गया था, जिसने सभी को हैरान कर दिया. लेकिन अब अदालत ने इसकी ओटीटी रिलीज पर भी रोक लगा दी. हम यहांस राजकुमार राव और वामिका गब्बी की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘भूल चूक माफ’ की बात कर रहे हैं, जिसे दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स ने बनाया है.

मेकर्स पर दर्ज हुआ 60 करोड़ का मुकदमा

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मेकर्स पर दर्ज हुआ 60 करोड़ का मुकदमा

प्रोड्यूसर ने ऐलान किया था कि ये फिल्म 16 मई को सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी. लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म की ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी है. दरअसल, पीवीआर आईनॉक्स ने फिल्म को लेकर 60 करोड़ रुपये का केस दायर किया था, जिस पर कोर्ट ने ये कड़ा कदम उठाया. पीवीआर आईनॉक्स की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मैडॉक फिल्म्स ने उनके साथ 6 मई को एक एग्रीमेंट किया था, जिसके मुताबिक फिल्म 9 मई को थिएटर में रिलीज होनी थी. लेकिन 8 मई को अचानक एक ईमेल भेजा गया जिसमें फिल्म को ओटीटी पर लाने की बात कही गई. 

थिएटर में हो सकती थी इतनी कमाई

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थिएटर में हो सकती थी इतनी कमाई

इस फैसले से थिएटर मालिकों को बड़ा नुकसान हुआ. डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी ने कहा कि जब थिएटर मालिक पहले से शेड्यूल बना चुके होते हैं, तब अचानक फिल्म हटाना उनके लिए घाटे का सौदा है. अक्षय राठी ने आगे बताया कि अगर 30 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म थिएटर में आती तो 50-55 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती थी. इस तरह के फैसलों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है. जब कोई निर्माता आखिरी समय पर रिलीज का तरीका बदल देता है, तो इससे थिएटर, डिस्ट्रीब्यूटर और दर्शक सभी प्रभावित होते हैं. 

OTT पर नहीं स्ट्रीम होगी फिल्म

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OTT पर नहीं स्ट्रीम होगी फिल्म

थिएटर मालिकों को अपनी स्क्रीन्स और शो टाइमिंग दोबारा प्लान करनी पड़ती है, जिससे नुकसान और भी बढ़ जाता है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ये माना कि मैडॉक फिल्म्स ने किए गए समझौते का उल्लंघन किया है. केवल इस आधार पर कि फिल्म थिएटर में चलने से प्रॉफिट नहीं होगा, समझौता तोड़ना ठीक नहीं है. इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि जब तक फिल्म की होल्डबैक टाइम पूरा नहीं होता, तब तक इसे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जा सकता. अगली सुनवाई 16 जून को होगी, तब तक फिल्म ओटीटी पर नहीं आएगी. 

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