रेलवे वेटिंग टिकट कैंसिल कराने पर अब नहीं देना होगा चार्ज? रेल मंत्री ने दिया जवाब
IRCTC Refund Policy: क्या मोदी सरकार वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर कैंसिलेशन फी माफ करने पर विचार कर रही है? इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में लिखित जवाब दिया है.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद इक़रा चौधरी ने वेटिंग लिस्ट टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या ऐसे मामलों में, जहां वेटिंग टिकट खुद रेलवे द्वारा सीट नहीं होने की वजह से रद्द कर दिए जाते हैं, कैंसिलेशन चार्ज लेना सही है? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ऐसे टिकटों पर कैंसिलेशन चार्ज माफ करने की योजना बना रही है?
लोकसभा में अपने लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेटिंग टिकट कैंसिल होने पर क्लर्केज चार्ज लगाया जाता है. यह नियम रेलवे पैसेंजर (कैंसलेशन ऑफ टिकट्स एंड रिफंड ऑफ फेयर) रूल्स 2015 के तहत आता है. उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा वेटिंग टिकट जारी करने का उद्देश्य खाली बर्थ्स का मैनेज करना होता है, जो कन्फर्म या आरएसी टिकट कैंसिल होने पर उपलब्ध दी जाती है.
रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वेटिंग टिकट कैंसिलेशन से मिलने वाली राशि का उपयोग रेलवे के रखरखाव और संचालन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है. उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे को कैंसिलेशन से होने वाली कमाई का अलग से डेटा नहीं रखा जाता है. यह राशि रेलवे की कुल आमदनी में शामिल होती है.
मंत्री ने यह भी बताया कि वेटिंग टिकट धारक यात्रियों को अपग्रेडेशन स्कीम और विकल्प (VIKALP) योजना के तहत अन्य ट्रेनों में एडजस्ट करने का विकल्प दिया जाता है. इससे यात्रियों को उनके ट्रैवल प्लानिंग में कम से कम असुविधा होती है. हालांकि, वेटिंग टिकट पर शुल्क माफी को लेकर फिलहाल किसी नए नियम की घोषणा नहीं की गई है.
वर्तमान में अगर आप ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ शुल्क देना होता है. यह शुल्क टिकट के प्रकार (कन्फर्म, आरएसी या वेटिंग) और ट्रेन के प्रस्थान समय के आधार पर तय होता है. एसी फर्स्ट क्लास के टिकट कैंसिल करने पर 240 रुपये, एसी 2-टीयर/फर्स्ट क्लास पर 200 रुपये, एसी 3-टीयर/चेयर कार पर 180 रुपये और सेकंड क्लास के टिकट पर 60 रुपये का चार्ज लगता है, बशर्ते टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले रद्द किया गया हो.
अगर टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे के अंदर लेकिन 12 घंटे से पहले रद्द किया जाता है, तो कुल किराए का 25% काटा जाता है. वहीं, 12 घंटे के भीतर और ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले तक कैंसिलेशन पर कुल किराए का 50% काटा जाएगा. वेटिंग या आरएसी टिकट को भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए टिकट ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले रद्द करना जरूरी है.