NCLAT Order: एनसीएलएटी की तरफ से लिये गए इस फैसले हजारों मकान खरीदारों को राहत मिलेगी. एनसीएलएटी (NCLAT) ने एनबीसीसी को 16 प्रोजेक्ट के लिए 31 मार्च 2025 से पहले काम अलॉट करने का प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा है.
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Nclat Order For Supertech Buyers: सुपरटेक के 16 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के हजारों घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है. सुपरटेक के 16 अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी एनबीसीसी (NBCC) को सौंपी गई है. अगले साल 1 अप्रैल से पहले एनबीसीसी को काम शुरू करना होगा और आने वाले तीन साल में पूरा करना होगा. एनसीएलएटी (NCLAT) ने पब्लिक सेक्टर की एनबीसीसी को सुपरटेक लिमिटेड के करीब 9,500 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट नियुक्त (Project Management Consultant) किया है.
31 मार्च से पहले काम अलॉट करने का प्रोसेस शुरू करना होगा
एनसीएलएटी की तरफ से लिये गए इस फैसले हजारों मकान खरीदारों को राहत मिलेगी. एनसीएलएटी (NCLAT) ने एनबीसीसी को 16 प्रोजेक्ट के लिए 31 मार्च 2025 से पहले काम अलॉट करने का प्रोसेस शुरू करने के लिए कहा है. इसके बाद एक महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट देने और 1 मई, 2025 से निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया है. इन प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 मकान हैं. इसके अलावा, एनसीएलएटी ने एपेक्स कोर्ट कमेटी और हर प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग समिति (कोर्ट कमेटी) के गठन का भी आदेश दिया है.
एनबीसीसी एक मेंबर को नामांकित करेगा
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हर प्रोजेक्ट के लिए समितियों में एनबीसीसी भी एक सदस्य को नामांकित करेगा. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा, ‘शीर्ष समिति और हर प्रोजेक्ट के अलग-अलग समिति के गठन के बाद, आईआरपी (IRP) इन समितियों के कामकाज की शर्तों और तौर-तरीकों को जल्दी से जल्दी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे.’ इसके अलावा, शीर्ष समिति को संबंधित प्रोजेक्ट से जुड़ी समिति से जरूरी विवरण प्राप्त करने के बाद बाकी राशि को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करने का फैसले लेने का अधिकार होगा.
हर प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग अकाउंट होगा
एनसीएलएटी ने कहा, ‘हर प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग अकाउंट होगा, जिसमें संबंधित प्रोजेक्ट से मिलना वाला सभी पैसा जमा रहेगा. अकाउंट से केवल प्रोजेक्ट से संबंधित समिति / शीर्ष समिति की मंजूरी के साथ पैसा निकाला जा सकता है.’ ये अकाउंट ज्वाइंट रूप से अंतरिम समाधान पेशवर और एनबीसीसी से नामित व्यक्ति के जरिये ऑपरेट किये जाएंगे. न्यायाधिकरण ने कहा, ‘एनबीसीसी (आई) लि. ‘सुपरटेक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट’ नाम से अलग खाता खोला जाएगा. इसे एनबीसीसी आईआरपी के ज्वाइंट साइन के साथ ऑथराइज सिगनेटरीज (हस्ताक्षरकर्ताओं) के जरिये संचालित करेगी.
प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो भी पैसा मिलेगा, वह इस खाते में जमा किया जाएगा. यह शीर्ष समिति के निर्देशन और नियंत्रण में ही रहेगा. इससे पहले, शेयर बाजार को दी सूचना में कंपनी ने कहा, ‘एनसीएलएटी ने 12 दिसंबर, 2024 के अपने आदेश में सुपरटेक लिमिटेड के 16 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को प्रोजेकट प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है.’ एनबीसीसी ने कहा, ‘प्रोजेक्ट की अनुमानित निर्माण लागत करीब 9,445 करोड़ रुपये है, जिसमें 3 प्रतिशत कैजुअल राशि शामिल है. परामर्श शुल्क 8 प्रतिशत तय किया गया है, जिसमें एक प्रतिशत मार्केटिंग चार्ज शामिल है.’ (इनपुट भाषा से भी)