गुड न्यूज! रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदले, अब पहचान पत्र जरूरी नहीं

नई दिल्ली : तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर रेल यात्रियों के लिए यह राहत भरी खबर है। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में कुछ बदलाव किए हैं। रेल मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि काउंटर पर तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान न तो पहचान पत्र की फोटो कॉपी साथ ले जाने की जरूरत है और न ही तत्काल ई-टिकट बुकिंग के दौरान पहचान पत्र का नंबर डालने की जरुरत है।
जानकारी के अनुसार, रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए 1 सितंबर, 2015 से इन्हें अधिक सरल बनाने का निर्णय किया है। तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान अब मुसाफिरों को पहचान पत्र की फोटो कॉपी साथ ले जाने के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है।
इसके तहत तत्काल टिकट के लिए पहचान पत्र के रूप में टीटीई को दस में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाया जा सकेगा। न तो बुकिंग के वक्त किसी खास पहचान पत्र का नंबर दर्ज कराना होगा और न फोटो कॉपी पेश करने की जरूरत होगी। एक तत्काल टिकट पर कई यात्रियों की बुकिंग होने पर किसी भी एक यात्री का मान्य पहचान पत्र स्वीकार्य होगा और उन्हें बेटिकट नहीं माना जाएगा।
अभी तक तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान मुसाफिर जिस पहचान पत्र की फोटो कॉपी दिखाता था या फिर उसका नंबर डालता था, यात्रा के दौरान उसे ही साथ ले जाना अनिवार्य था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यात्रा के दौरान मुसाफिरों को अपने पास पहचान पत्र रखना जरूरी होगा। इसके लिए उसने 10 पहचान पत्रों का निर्धारण किया है। मुसाफिरों को इस झंझट से मुक्ति मिलने के बाद अब रिजर्वेशन चार्ट के आगे उनके पहचान पत्र का नंबर भी अंकित नहीं होगा।
मंत्रालय इस सुविधा को एक सितंबर तक या फिर उससे पहले लागू करेगा। इसके लिए क्रिस (रेलवे सूचना प्रणाला केंद्र) ने सॉफ्टवेयर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अभी तक बुकिंग के दौरान दिखाए गए पहचान पत्र की मूल प्रति यात्रा के दौरान साथ नहीं ले जाने या फिर कोई अन्य पहचान पत्र दिखाने पर यात्री को बिना टिकट करार देते हुए भारी जुर्माना ठोकने का प्रावधान है। ठीक ऐसा ही तत्काल ई टिकट की बुकिंग के दौरान दर्शाए गए पहचान पत्र की मूल प्रति यात्रा के दौरान नहीं दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाता है, लेकिन मंत्रालय के इस कदम से अब मुसाफिरों को बड़ी राहत मिल जाएगी।
रेलवे ने जब रिजर्वेशन चार्ट पर पहचान पत्र का नंबर अंकित करना शुरू किया था तभी यह बात सामने आई थी कि इससे पहचान सार्वजनिक होगी। काउंटर पर पहचान की फोटो कॉपी देने पर भी सवाल उठे थे कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। केवल बुकिंग के वक्त बुकिंग क्लर्क को और ट्रेन में सफर करते वक्त टीटीई को निर्धारित पहचानपत्रों में से किसी भी एक पहचानपत्र मूल (ओरिजनल) रूप में दिखाना होगा। इसी के साथ अब तत्काल टिकटों पर भी पहचानपत्र का नंबर दर्ज नहीं होगा। सितंबर से यह भी आवश्यक नहीं होगा।
हालांकि, मंत्रालय ने यह भी साफ कहा है कि अगर निर्धारित किए गए 10 पहचान पत्रों में से यात्रा के दौरान अन्य कोई पहचान पत्र दिखाया जाता है तो उसे बिना टिकट मानकर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मान्य दस प्रकार के
पहचानपत्रों में ये शामिल हैं-
वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज की ओर से जारी फोटो आई कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटोयुक्त पास बुक, पार्सपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ वाले क्रेडिट कार्ड, राज्य और केंद्र सरकार की फोटो आई कार्ड, आधार कार्ड, केंद्रीय व राज्य पीएसयू, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय व पंचायतों की ओर से जारी पहचान पत्र इत्यादि।
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