हाईकोर्ट ने BCCI को मोदी द्वारा जिरह के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी
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हाईकोर्ट ने BCCI को मोदी द्वारा जिरह के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लघंन के कथित मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों को आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी द्वारा कुछ गवाहों से जिरह के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीडी नायक की पीठ ने हालांकि कहा कि बीसीसीआई के प्रतिनिधियों को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में होने वाली इस जिरह की प्रक्रिया में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं लेनी है और वे किसी भी तरह से प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते.

हाईकोर्ट ने BCCI को मोदी द्वारा जिरह के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लघंन के कथित मामले में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों को आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी द्वारा कुछ गवाहों से जिरह के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीडी नायक की पीठ ने हालांकि कहा कि बीसीसीआई के प्रतिनिधियों को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में होने वाली इस जिरह की प्रक्रिया में किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं लेनी है और वे किसी भी तरह से प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते.

पीठ बीसीसीआई द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी. बीसीसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्त रफीक दादा ने कहा कि पूर्व मौके पर अदालत ने ललित मोदी को गवाहों (जिनमें से कई बीसीसीआई के पूर्व सदस्य हैं) से जिरह की अनुमति दी थी तो अब अदालत को प्रवर्तन निदेशालय को भी बीसीसीआई के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने का निर्देश देना चाहिए.

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दादा ने बीसीसीआई के लिये इन गवाहों से जिरह की अनुमति भी मांगी. पीठ ने बोर्ड के प्रतिनिधियों को हालांकि इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी लेकिन कहा कि जिरह करने के संगठन के अनुरोध की तारीख पर बाद में निर्णय किया जायेगा.

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