IPL मीडिया अधिकारों की नीलामी पर BCCI को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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IPL मीडिया अधिकारों की नीलामी पर BCCI को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आईपीएल के मीडिया अधिकारों की नीलामी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है. ये अधिकार पांच साल के लिए दिए जाने हैं.

स्वामी ने याचिका में कहा है, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर तौर तरीकों के अनुरूप गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी पद्धति की आवश्यकता है.'' (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (28 जुलाई) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया. स्वामी ने अधिक पारदर्शिता के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों की ऑनलाइन नीलामी की मांग करते हुए याचिका दायर की हुई है. इसी पर बीसीसीआई को यह नोटिस जारी किया गया है. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई से दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर जवाब मांगा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अगस्त तय की.

आईपीएल के मीडिया अधिकारों की नीलामी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है. ये अधिकार पांच साल के लिए दिए जाने हैं. स्वामी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले कह चुका है कि ऑनलाइन नीलामी अनुबंध देने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है. भाजपा नेता ने कहा कि आईपीएल के मीडिया अधिकारों में 30,000 करोड़ की राशि शामिल है. इसलिए इस मुद्दे को एक अपारदर्शी तरीके से तय नहीं किया जाना चाहिए.

स्वामी ने याचिका में कहा है, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर तौर तरीकों के अनुरूप गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी पद्धति की आवश्यकता है. इन्हें बहुमूल्य मीडिया अधिकारों के वितरण के लिए अपनाया जाना चाहिए, ताकि व्यापक राष्ट्रीय हित में अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जा सके." भाजपा नेता ने कहा, "भारत में क्रिकेट खेल के साथ जुड़े मीडिया अधिकारों में 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक की राशि का वाणिज्यिक हित और बड़े पैमाने पर धन शामिल है. इसलिए यह जरूरी है कि अधिकतम राजस्व और निहित स्वार्थी तत्वों को अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी नीलामी विधि पर अमल हो."

बोर्ड के सीईओ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निविदा प्रक्रिया को शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ने मंजूरी दे दी है. सिंघवी ने कहा कि ई-नीलामी की प्रक्रिया संभव नहीं है क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और अगले महीने पूरी हो जाएगी. उन्होंने कहा कि अदालत को प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की पीठ ने क्रिकेट बोर्ड से दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख निविदा प्रक्रिया समाप्त होने से पहले 22 अगस्त को निर्धारित कर दी.

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