डीडीसीए की कार्यकारी समिति की बैठक पर 27 जनवरी तक रोक
Advertisement

डीडीसीए की कार्यकारी समिति की बैठक पर 27 जनवरी तक रोक

स्थानीय अदालत ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यकारी समिति को निर्देश दिया कि वह 27 जनवरी तक बैठक नहीं करे जब अदालत निलंबित अध्यक्ष स्नेह बंसल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली : स्थानीय अदालत ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की कार्यकारी समिति को निर्देश दिया कि वह 27 जनवरी तक बैठक नहीं करे जब अदालत निलंबित अध्यक्ष स्नेह बंसल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

अदालत ने बंसल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। वित्तीय अनियमितताओं और कोष में हेराफेरी के आरोप में बंसल को उनके पद से हटा दिया गया था। उन्होंने अपने कुछ कार्यकारी सदस्यों के खिलाफ याचिका दायर की है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनीष यदुवंशी ने हालांकि कहा कि खेल समिति की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक हो सकती है लेकिन 27 जनवरी को अगली सुनवाई तक अंडर 19 क्रिकेटरों के चयन की अंतिम सूची तैयार नहीं की जाए।

न्यायाधीश ने कहा, ‘अगर आरोपों की तरह की कोई वित्तीय अनियमितता हुई भी है तो भी पहले यह स्थापित करना होगा कि क्या निर्वाचित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘यह जरूरी हो गया है कि उस समय तक इस तरह की बैठकों पर रोक लगाई जाए जब तक कि तथ्य साफ नहीं हो जाएं। यह निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया जाए।’

बीसीसीआई के मौजूदा उपाध्यक्ष बंसल ने डीडीसीए, इसके उपाध्यक्ष चेतन चौहान और कोषाध्यक्ष रविंदर मनचंदा के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत ने साथ ही तीनों प्रतिवादियों को 27 जनवरी तक बंसल की अंतरिम याचिका पर अपना जवाब दाखिल कराने को कहा है।

Trending news