सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करने की दी हिदायत
महिला अधिकारी की याचिका में उनकी अस्थायी पोस्टिंग पर सवाल उठाया गया था, जिससे उन्हें कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की पैरवी करने के लिए जोधपुर से नागपुर जाना पड़ता है.
Jan 24, 2019, 12:26 AM IST