CAA Online Portal से बन सकेंगे भारतीय नागरिक, सरकार ने बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स लेगेंगे
Advertisement
trendingNow12152420

CAA Online Portal से बन सकेंगे भारतीय नागरिक, सरकार ने बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स लेगेंगे

सरकार ने CAA (Citizenship Amendment Act) को लागू करने की घोषणा की. गृह मंत्रालय ने बताया है कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल (CAA Online Portal) उपलब्ध कराया गया है. 

 

CAA Online Portal से बन सकेंगे भारतीय नागरिक, सरकार ने बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स लेगेंगे

CAA Online Portal: लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections) से पहले, एक बड़े फैसले में सरकार ने CAA (Citizenship Amendment Act) को लागू करने की घोषणा की. चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस विवादित कानून के नियमों को अधिसूचित करने का कदम उठाया गया. गृह मंत्रालय ने बताया है कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल (CAA Online Portal) उपलब्ध कराया गया है. 

एप्लिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

- CAA के तहत आवेदन के लिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे. जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट. 
- भारत में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) या फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRO) द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट. 
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र. 
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की सरकार या इन देशों के किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र.
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया स्कूल प्रमाण पत्र या एजुकेशनल सर्टिफिकेट.
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र.
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में जमीन या किरायेदारी का रिकॉर्ड.
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जो यह साबित करता है कि आवेदक अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है.

डॉक्यूमेंट्स के अलावा, आवेदक को यह भी साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे. 

पासपोर्ट - जिसमें भारत आने की तारीख और मुहर लगी हो.
वीजा और इमिग्रेशन स्टाम्प - भारत आने पर आपको जो वीजा मिला था और एयरपोर्ट पर लगी इमिग्रेशन की मोहर.
रजिस्ट्रेशन दस्तावेज - भारत में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) या फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRO) द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट.
जनगणना पर्ची - भारत में जनगणना के दौरान आपको दी गई पर्ची.
सरकारी दस्तावेज - भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि.
राशन कार्ड - भारत में आपका राशन कार्ड.
सरकारी पत्र - आपको भेजा गया कोई भी सरकारी या कोर्ट का पत्र, जिस पर सरकारी मोहर लगी हो.
भारत में जन्म प्रमाण पत्र
जमीन या किराये का रिकॉर्ड - भारत में आपकी जमीन या किराये का एग्रीमेंट.
पैन कार्ड - आपका पैन कार्ड और उसे जारी करने की तारीख वाला दस्तावेज.
बैंक खाता या बीमा - भारत के किसी भी बैंक ( सरकारी या प्राइवेट) या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता या भारत में किसी बीमा कंपनी का बीमा पॉलिसी.
बिजली का बिल या अन्य बिल - आपके नाम पर बिजली का बिल या कोई अन्य उपयोगिता बिल.
कोर्ट के दस्तावेज - भारत में आपके नाम से जुड़े किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के दस्तावेज.
नौकरी का प्रमाण पत्र - भारत में किसी कंपनी में आपकी नौकरी का प्रमाण पत्र (EPF/GPF/पेंशन आदि दस्तावेजों के साथ).
शैक्षणिक प्रमाण पत्र - भारत में किसी स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी से मिला आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट.
ट्रेड लाइसेंस - आपके नाम से जारी किया गया व्यापार लाइसेंस.
शादी का प्रमाण पत्र 

याद रखें, ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट भारत सरकार या किसी भारतीय संस्थान द्वारा जारी किए गए होने चाहिए. ये दस्तावेज उनकी वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी मान्य होंगे. इन दस्तावेजों से यह साबित होना चाहिए कि आवेदक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुका था.

TAGS

Trending news