Police Case on WhatsApp Officers: गुरुग्राम पुलिस ने WhatsApp के डायरेक्टर्स और नोडल अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर यह केस कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफलता के कारण दर्ज किया गया है. 


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WhatsApp पर कई आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. इनमें पब्लिक सर्वेंट के आदेशों को न मानना, कानूनी परिणामों से बचाने के लिए अपराधी को छिपाना और दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना शामिल है जो सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.


पुलिस ने क्या कहा
पुलिस ने एक बयान में कहा कि "देश के मौजूदा कानूनों के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होने के बावजूद WhatsApp मैनेजमेंट ने मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करके कानूनी निर्देशों का उल्लंघन किया है." 


पुलिस ने WhatsApp को भेजा नोटिस 
साइबर पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत 27 मई की एफआईआर का हवाला देती है. जांच में गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सएप से आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए चार नंबरों की जानकारी मांगी. गुरुग्राम पुलिस ने 17 जुलाई को ईमेल के माध्यम से व्हाट्सएप को एक नोटिस भेजा. 


शिकायत में लिखा है "19.07.2024 को WhatsApp ने आपत्तियां उठाईं. पहचान किए गए नंबरों का उपयोग करके कथित रूप से किए गए आपराधिक गतिविधियों की के बारे में स्पष्टीकरण मांगा." पुलिस कंप्लेन में कहा गया है कि "WhatsApp ने आगे आपत्तियां प्रस्तुत कीं. 23.08.2024 को एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई. यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जांच में गंभीरता के कारण इस मामले में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी. हालांकि, इसके बावजूद व्हाट्सएप ने 28.08.2024 को रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया. यह इनकार वैधानिक दायित्वों के लिए उल्लंघन का एक प्रत्यक्ष कार्य है." 


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शिकायत में आगे लिखा है कि "मांगी गई जानकारी प्रदान नहीं करने से व्हाट्सएप ने जानबूझकर अभियुक्तों की मदद की है, जिससे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जानबूझकर दमन और अवरोध में संलग्न हो गया है. यह आचरण न्याय के प्रशासन को संरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है." 


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WhatsApp के खिलाफ इन धाराओं के तहत केस दर्ज
पुलिस ने गुरुग्राम के साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस स्टेशन में शनिवार को व्हाट्सएप के डायरेक्टर्स और नोडल अधिकारियों के खिलाफ धारा 223 (ए), 241, 249 (सी) बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है.