नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15%, पुरानी कंपनियों के लिए रहेगी इतनी
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नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15%, पुरानी कंपनियों के लिए रहेगी इतनी

नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसदी जबकि पुरानी कंपनियों के लिए 22 फीसदी होगी.

नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15%, पुरानी कंपनियों के लिए रहेगी इतनी

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 15 फीसदी जबकि पुरानी कंपनियों के लिए 22 फीसदी होगी.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (2020-2021) पेश कर दिया है. मध्‍यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है. कुछ शर्तों के साथ 15 लाख तक की आय वालों के लिए इनकम टैक्‍स में बड़े बदलाव किए गए हैं. बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं. नतीजतन कई चीजें महंगी और कई चीजें सस्‍ती होने का अनुमान है. इस संदर्भ में आइए जानें कि आपके जरूरत की क्‍या चीजें महंगी हो सकती हैं और क्‍या सस्‍ती?

महंगा
मोबाइल फोन           
पंखा                                                
इंर्पोटेड जूते-चप्पल                                      
फर्नीचर                                            
स्टेशनरी
फ्रिज, AC से जुड़े उपकरण
तंबाकू, सिगरेट
मेडिकल इक्विपमेंट
पंखे
घरेलू उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर हुई 20 फीसद
ऑटो और ऑटो पार्ट पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी. नतीजतन महंगे होंगे

सस्‍ता
घर होंगे सस्ते, हाउसिंग डेवलेपर्स को टैक्स छूट                                    
न्यूजप्रिंट पेपर

दूसरा बजट संसद में पेश किया
उल्‍लेखनीय है कि आर्थिक सुस्‍ती और मौजूदा वित्‍त वर्ष में 5% प्रतिशत विकास दर की संभावना के बीच वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट (Budget 2020) संसद में पेश किया. सरकार ने बजट में आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से छूट दे दी है. यानी पांच लाख तक की आय वाले को कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. इसी तरह 5-7.5 लाख रुपये की कमाई पर अभी तक 20% टैक्स पड़ता था. उसको सरकार ने घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. 7.5 लाख-10 लाख की इनकम टैक्स स्लैब 20% से घटाकर 15% की गई. इसी तरह 10-12.50 लाख वालों की इनकम टैक्स स्‍लैब 30% से घटाकर 20% कर दी गई है. 15 लाख से ऊपर की इनकम पर बिना किसी छूट के 30%टैक्स देना होगा. हालांकि इनकम टैक्‍स का नया स्‍लैब वैकल्पिक होगा. नए टैक्‍स का लाभ लेने के लिए पुराने टैक्‍स में छूट को छोड़ना होगा. यानी इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी मिलने वाली छूट को छोड़ देंगे. वित्‍त मंत्री ने कहा कि 15 लाख तक कमाने वाले अभी छूट का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्‍हें अब सालाना 78 हजार की बचत होगी.

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